‘चरित्रहीन’ साबित होने पर महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा: हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट ने भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि यदि पत्नी बिना किसी ठोस कारण के अपने बच्चों और पति को छोड़कर जाती है, और किसी अन्य पुरुष के साथ समय बिताती है, तो वह सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है.


 


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