सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जापान से लाने की याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें टोक्यो के रेंकोजी मंदिर से बोस की मानी जा रही अस्थियों को भारत वापस लाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई में अनिच्छा जताई। इसके बाद याचिकाकर्ता आशीष रे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।


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