महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 विधानसभा में किया गया पेश

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मुंबई: देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य विधानसभा में 'महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026' पेश किया है, जिसमें ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या शादी के ज़रिए होने वाले धार्मिक धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

इस विधेयक के अनुसार, शादी की आड़ में गैर-कानूनी धर्मांतरण में शामिल लोगों को सात साल की जेल की सज़ा होगी और उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।


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