हरदीप पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री हटाएं: दिल्ली उच्च न्यायालय

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली भारत में स्थित आईपी पतों से अपलोड की गई सभी कथित मानहानिकारक सामग्री, जिसमें रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री शामिल हैं, को 24 घंटों के भीतर हटा दिया जाए।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सामग्री को तत्काल वैश्विक स्तर पर हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि भारत के बाहर अपलोड की गई सामग्री को देश के भीतर एक्सेस करने से रोक दिया जाए।

अदालत ने हिमायनी के मानहानि मुकदमे में समन भी जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त तय करी।


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