'सुनवाई कब होनी चाहिए, यह तय नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने आई-पीएसी छापेमारी मामले में बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों से कहा कि वे न्यायपालिका को यह निर्देश नहीं दे सकते कि किसी विशेष मामले की सुनवाई कब होनी चाहिए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के अधिकारियों पर तृणमूल के साथ काम करने वाली राजनीतिक सलाहकार फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के कार्यालयों में अपनी जांच और तलाशी में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है।

ये छापे जनवरी की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मारे गए थे।

शीर्ष न्यायालय ने ये टिप्पणियां केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान कीं, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री पर "सत्ता का घोर दुरुपयोग" करने का आरोप लगाया गया है, जो छापेमारी के दौरान परिसर में मौजूद थीं।


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