कर्नाटक : वयस्कों को अपने जीवनसाथी चुनने के अधिकार को बरकरार रखने के लिए विधेयक पेश

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कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में विवाह में स्वतंत्रता और सम्मान एवं परंपरा के नाम पर अपराधों की रोकथाम एवं निषेध (एवा नम्मावा एवा नम्मावा) विधेयक, 2026 पेश किया।

इस विधेयक का उद्देश्य तथाकथित "इज्जत" के नाम पर होने वाले अपराधों को रोकने और वयस्कों के अपने जीवनसाथी को चुनने के संवैधानिक अधिकार को बनाए रखने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करना है।

संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के साथ-साथ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से प्रेरणा लेते हुए, प्रस्तावित कानून यह पुष्टि करता है कि सभी वयस्कों को परिवार, जाति समूहों या सामुदायिक निकायों के हस्तक्षेप के बिना अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की स्वतंत्रता है।


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