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मलयालम फिल्म अभिनेत्री श्वेता मेनन के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द
19 Mar 2026
, by: Babuaa Desk
केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना किसी आधार के किसी महिला के चरित्र पर कलंक लगाना "सामाजिक हिंसा का एक घातक रूप" है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जब कोई समाज किसी महिला की उपलब्धियों के बजाय उसकी छवि पर अधिक ध्यान देता है, तो "यह उसकी अपनी बौद्धिक दरिद्रता को उजागर करता है"।
न्यायमूर्ति सीएस डायस की ये टिप्पणियां मलयालम फिल्म अभिनेत्री श्वेता मेनन के खिलाफ उनकी कुछ पुरानी फिल्मों और विज्ञापनों के अश्लील दृश्यों को कथित तौर पर प्रकाशित या प्रसारित करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए आईं।
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