SC का बड़ा फैसला: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी की जमानत नहीं होगी रद्द

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी आकाशदीप करज सिंह को दी गई ज़मानत में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश "तर्कसंगत" था और उसे पलटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट ने मृतक नेता की पत्नी शहज़ीन ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें सिंह को दी गई राहत को चुनौती दी गई थी।


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