दिल्ली की अदालत ने UAPA के तहत दो आरोपियों को बरी किया

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पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकवादी कृत्य के आरोपी और कथित तौर पर आईएसआईएस के सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार दो व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष आतंकवादी संगठन से उनके संबंध साबित करने में विफल रहा। यह मामला सितंबर 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा UAPA के तहत दर्ज FIR से संबंधित है। 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अमित बंसल ने जमशेद जहूर पॉल और परवेज़ राशिद लोन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 18 और 20 तथा शस्त्र अधिनियम के तहत आतंकवादी कृत्य और आईएसआईएस से संबंध होने के आरोपों से बरी कर दिया।


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