अमित शाह आज राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पेश करेंगे

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए एक व्यापक विधेयक पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य उनके अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करना है। सदन द्वारा जारी कार्यसूची के अनुसार, यह विधेयक सीएपीएफ को विनियमित करेगा।

सभी सीएपीएफ - सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी - अपने-अपने अधिनियमों द्वारा शासित हैं। इन अधिनियमों के अंतर्गत नियम सीएपीएफ में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों एवं सदस्यों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 में प्रावधान है कि सीएपीएफ में भारतीय पुलिस सेवा से अधिकारियों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 50 प्रतिशत पद महानिरीक्षक के रैंक में प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे और न्यूनतम 67 प्रतिशत पद अतिरिक्त महानिदेशक के रैंक में प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे।


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