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1 अप्रैल से कचरा नियम सख्त: रायपुर-बिलासपुर में अब 4 डस्टबिन अनिवार्य, उल्लंघन पर भारी जुर्माना
छत्तीसगढ़ में रहने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप आने वाले दिनों में घर में शादी, जन्मदिन या कोई भी बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। 1 अप्रैल से प्रदेश भर में स्वच्छता के नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। अब 100 से ज्यादा मेहमानों वाली किसी भी पार्टी की जानकारी आपको 3 दिन पहले नगर निगम को देनी होगी। ऐसा न करने पर प्रशासन आप पर भारी-भरकम स्पॉट फाइन लगा सकता है।
दरअसल, केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अब पुराने 2016 के नियमों की जगह लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और जगदलपुर जैसे 193 नगरीय निकायों में इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। नए नियमों में सबसे ज्यादा जोर गंदगी फैलाने वालों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करने पर है।
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