धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ईसाई धर्म या अन्य धर्मों में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाता है; कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, वह अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षाओं का दावा नहीं कर सकता।


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