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FCRA संशोधन बिल संसद में पेश, सरकार को संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार
25 Mar 2026
, by: Mahak Qureshi
केंद्र ने लोकसभा में विदेशी फंडिंग कानून में बदलाव के लिए एक बिल पेश किया। इसमें एक “डेजिग्नेटेड अथॉरिटी” बनाने का प्रस्ताव है, जिसे किसी ऑर्गनाइज़ेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने, सरेंडर होने या रिन्यू न होने पर विदेशी फंड से बने एसेट्स को टेक ओवर करने, मैनेज करने और ट्रांसफर करने या बेचने का अधिकार होगा।
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