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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम ज़मानत दी
25 Mar 2026
, by: Mahak Qureshi
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को अग्रिम ज़मानत दे दी है। यह मामला 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) के तहत दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इससे पहले उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी थी। इस मामले में युवा शिष्यों के यौन शोषण के आरोप शामिल हैं। संत और उनके शिष्य चल रही जाँच में सहयोग कर रहे हैं।
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