'शादीशुदा पुरुष का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं': हाई कोर्ट

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लिव-इन रिलेशनशिप के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा- कोई शादीशुदा पुरुष जो किसी बालिग के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रहे तो यह कोई अपराध नहीं बनता। आपसी सहमति से ऐसा करना जुर्म नहीं है।

कोर्ट ने कहा- ऐसा करने पर उसके खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाए, ये नहीं हो सकता।


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