निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि की याचिका खारिज

feature-top

दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस शिकायत को 'बेकार' और 'बिना किसी आधार' का बताया। अदालत ने फैसला सुनाया कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। इन बयानों को राजनीतिक चर्चा का हिस्सा माना गया और शिकायतकर्ता के प्रति मानहानिकारक नहीं पाया गया। अदालत को इस याचिका पर आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं मिला।


feature-top