हिमाचल प्रदेश : अयोग्य विधायकों को पेंशन देने पर रोक लगाने वाला विधेयक पारित

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित विधायकों को पेंशन से वंचित करने वाला विधेयक पारित किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने पेश किया। उन्होंने विधेयक का जोरदार बचाव करते हुए तर्क दिया कि यह कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि उन सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए लाया गया है जिन्होंने जनता के जनादेश का उल्लंघन किया। भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह विधेयक राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है।

 


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