ईडी ने अल-फलाह ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके प्रबंध न्यासी जवाद अहमद सिद्दीकी की 39.45 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

जब्त की गई संपत्तियों में दिल्ली के जामिया नगर और ओखला स्थित सिद्दीकी के आवासीय मकान, अल-फलाह विश्वविद्यालय परिसर के पास फरीदाबाद के धौज गांव में कृषि भूमि, साथ ही ट्रस्ट और सिद्दीकी से जुड़े डीमैट खाते, बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं।


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