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कर्नाटक हाई कोर्ट ने 'वंदे मातरम' पर दायर जनहित याचिका खारिज की
09 Apr 2026
, by: Mahak Qureshi
बेंगलुरु हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय की उस एडवाइज़री को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें 'वंदे मातरम' गाने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि एडवाइज़री में 'may' (सकते हैं) शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि यह अनिवार्य नहीं है। 'वंदे मातरम' गाना, राष्ट्रगान की तरह अनिवार्य नहीं है।
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