कर्नाटक हाई कोर्ट ने 'वंदे मातरम' पर दायर जनहित याचिका खारिज की

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बेंगलुरु हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय की उस एडवाइज़री को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें 'वंदे मातरम' गाने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि एडवाइज़री में 'may' (सकते हैं) शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि यह अनिवार्य नहीं है। 'वंदे मातरम' गाना, राष्ट्रगान की तरह अनिवार्य नहीं है।


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