सिर्फ़ शक के आधार पर पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं रोका जा सकता: हाई कोर्ट

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी व्यक्ति के स्वदेश वापस न लौटने की आशंका मात्र के आधार पर उसका पासपोर्ट नवीनीकरण नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना प्रत्येक नागरिक का वैध अधिकार है और इसे मनमाने ढंग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने सऊदी अरब में रह रहे रामपुर निवासी दिलीप की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।रामपुर कोतवाली थाने में दर्ज मामले में शामिल याची ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ( एसीजेएम)-1 की अदालत में आवेदन किया था, जो खारिज कर दिया गया।


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