मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी ने नासिक के 'धर्मगुरु' के यहाँ छापा मारा

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय-II (एमबीजेडओ-II) ने महाराष्ट्र में स्वयंभू धर्मगुरु अशोक खरात और उसके सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया।

यह जांच नासिक जिले के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर 6 अप्रैल, 2026 को दर्ज की गई प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) से शुरू हुई है। इस मामले में जबरन वसूली, धार्मिक हेरफेर और महिलाओं सहित पीड़ितों पर मादक पदार्थों की मदद से हमले जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।


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