रायपुर: अब मॉल में नहीं देना पड़ेगा पार्किंग के लिए पैसा

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अतिरिक्त पीठ, रायपुर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मॉल में आने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों से किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा और निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।


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