अगस्ता वेस्टलैंड के बिचौलिए जेम्स की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बेंच को भेजा

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सुप्रीम कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जेल से रिहाई की मांग वाली याचिका को दूसरी बेंच के पास भेज दिया। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को इस मामले में ब्रिटिश नागरिक की याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किए गए जेम्स की दलील में कोई दम नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आरोपी की पिछली याचिकाओं पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली दूसरी पीठ ने सुनवाई की थी।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इस मामले को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ को भेजा जाए।"


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