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उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के आम आदमी पार्टी विधायक की रिहाई का आदेश दिया
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को रिहा करने का आदेश दिया है और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की इस बात के लिए आलोचना की है कि उसने आपराधिक कानून से बचने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया है।
मलिक को पिछले साल सितंबर में डोडा के जिला मजिस्ट्रेट के साथ तीखी बहस के बाद इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। विधायक पर जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप था और बाद में उन पर कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने विधायक के खिलाफ कई एफआईआर का हवाला देते हुए उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था।
अदालत ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के इस्तेमाल को अनुचित और विधायक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया, जिन्हें 299 दिन जेल में बिताने पड़े। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे या अभियोजन के दो साल तक जेल में डाला जा सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को कानूनविहीन कानून बताया है।
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