- Home
- टॉप न्यूज़
- रायपुर
- सुप्रीम कोर्ट ने टीनएज प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन पर केंद्र से कहा, "अपना कानून बदलें"
सुप्रीम कोर्ट ने टीनएज प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन पर केंद्र से कहा, "अपना कानून बदलें"
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़ित 15 वर्षीय बच्ची के 31 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के पूर्व आदेश के खिलाफ सरकार की उपचारात्मक याचिका की कड़ी निंदा की। महिलाओं के अपने शरीर पर अधिकार के संघर्ष में एक संभावित महत्वपूर्ण मोड़ पर, अदालत ने सरकार से व्यक्तिगत विकल्पों का सम्मान करने की मांग की, इस मामले में बच्ची और उसके परिवार का विकल्प महत्वपूर्ण है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को फटकार लगाते हुए कहा, "बलात्कार के बाद बच्ची ने जो पीड़ा झेली है, उसकी भरपाई किसी भी चीज से नहीं हो सकती।"
उन्होंने सरकार की वकील से कहा, "मैडम, नागरिकों का सम्मान करें। आपको (अदालत के गर्भपात आदेश को) चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है... केवल पीड़िता या उसका परिवार ही चुनौती दे सकता है।"
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS
