पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिली

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सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणियों के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने खेड़ा को जांच में सहयोग करने और समन मिलने पर पेश होने का निर्देश दिया है, साथ ही सबूतों को प्रभावित करने या उनमें छेड़छाड़ करने से बचने को भी कहा है।

खेड़ा को यह भी बताया गया है कि वे कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जरूरत पड़ने पर इन शर्तों में और शर्तें जोड़ने की अनुमति भी सुरक्षित रखी है, साथ ही ट्रायल कोर्ट को जमानत सुनवाई में उद्धृत दस्तावेजों या तथ्यों को नजरअंदाज करने का निर्देश दिया है।


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