यदि अपमान करने का इरादा न हो तो जाति के आधार पर किसी को संबोधित करना अपराध नहीं : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
01 May 2026
, by: Babuaa Desk
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित एक आपराधिक अपील की सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी जाति से संबोधित करना - बिना किसी अपमान या डराने के इरादे के - इस कानून या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि अपमान करने के इरादे के बिना किसी को उसकी जाति से संबोधित करना इस कानून के तहत अपराध नहीं है। परिणामस्वरूप, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा।
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