एलपीजी के नए नियम आज से लागू

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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) उपभोक्ताओं के लिए कई नए नियम लागू किए हैं, जो 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे। 

1 मई 2026 से प्रभावी मुख्य नियम:

  • OTP-आधारित डिलीवरी (DAC): अब सिलेंडर की डिलीवरी के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP बताना अनिवार्य होगा।
  • बुकिंग अंतराल में बदलाव: शहरी क्षेत्रों में बुकिंग का अंतराल 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण इलाकों के लिए 45 दिन कर दिया गया है। इससे पहले बुकिंग करने पर सिस्टम आटोमेटिक रूप से रोक लगा देगा।
  • ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार सत्यापन: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बिना आपूर्ति बाधित हो सकती है।
  • कमर्शियल सिलेंडर के दाम में वृद्धि: व्यावसायिक (19 kg) सिलेंडर की कीमतों में ₹993 की भारी वृद्धि की गई है।
  • PNG के बाद LPG पर रोक: जहाँ पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपलब्ध है, वहां एलपीजी सेवा को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा रहा है, और डुअल कनेक्शन (दोनों सेवाओं का उपयोग) प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।

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