कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक कोटा संबंधी निर्णयों को मंजूरी दी

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कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण संबंधी अपने पूर्व निर्णयों की पुष्टि की और भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी, जिनमें अधिसूचनाओं को वापस लेना और पुनः जारी करना तथा 400-बिंदु रोस्टर प्रणाली को अपनाना शामिल है।

बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के 15 प्रतिशत कोटे के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू करने और विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित भर्तियों में तेजी लाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

पाटिल ने कहा, "मंत्रिमंडल ने पिछली बैठकों (16 अप्रैल और 24 अप्रैल) में लिए गए निर्णयों की पुष्टि की और आरक्षण नीतियों में संशोधन किए।"


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