सुप्रीम कोर्ट ने अगस्टावेस्टलैंड के बिचौलिए जेम्स की याचिका पर सुनवाई करेगा

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सुप्रीम कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जेल से रिहाई की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा है।

जेम्स ने 1999 में हस्ताक्षरित संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी है, जो अनुरोध करने वाले राज्य को प्रत्यर्पित व्यक्तियों पर न केवल उस विशिष्ट अपराध के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देता है जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया था, बल्कि संबंधित अपराधों के लिए भी मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। शुरुआत में, जेम्स के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यहां तक ​​कह दिया है कि भारत और यूएई के बीच की संधि किसी भी मौजूदा कानून पर हावी होगी।


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