दिल्ली हाई कोर्ट ने लीना पॉलोज को उनके पति और कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में ज़मानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के एक संबंधित मामले में उन्हें राहत दे दी।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने लीना पॉलोज को उनके पति और कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में ज़मानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के एक संबंधित मामले में उन्हें राहत दे दी।


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