सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 लोगों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने रुबाबुद्दीन शेख द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मुंबई सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके भाई सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी के अपहरण और कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ में हत्या के आरोपी 22 लोगों को बरी कर दिया गया था, जिनमें गुजरात और राजस्थान के कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। 

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने अपीलें खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है।


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