छत्तीसगढ़ के चर्चित PSC 2003 भर्ती घोटाले में मामला फिर गरमा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे समेत अन्य पक्षकारों को विशेष लोक अदालत में बुलाया है। 2017 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी मानते हुए चयन सूची संशोधित करने का आदेश दिया था, लेकिन चयनित अधिकारियों की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लग गई थी। अब कोर्ट आपसी सहमति से समाधान की कोशिश कर रहा है, जबकि याचिकाकर्ता ने साफ किया है कि मामले का फैसला केवल अदालत से ही होना चाहिए।

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छत्तीसगढ़ के चर्चित PSC 2003 भर्ती घोटाले में मामला फिर गरमा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे समेत अन्य पक्षकारों को विशेष लोक अदालत में बुलाया है। 2017 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी मानते हुए चयन सूची संशोधित करने का आदेश दिया था, लेकिन चयनित अधिकारियों की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लग गई थी। अब कोर्ट आपसी सहमति से समाधान की कोशिश कर रहा है, जबकि याचिकाकर्ता ने साफ किया है कि मामले का फैसला केवल अदालत से ही होना चाहिए।


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