टीवीके विधायक मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को 'अत्याचारपूर्ण' बता रोक लगाया

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सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के नवनिर्वाचित विधायक श्रीनिवास सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा में भाग लेने से रोक दिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विजय द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव विवाद में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप को "अत्याचारपूर्ण" और कानूनी रूप से अनुचित बताया।

न्यायाधीश विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को निलंबित कर दिया और हाई कोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। पीठ ने कहा कि चुनाव विवादों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए याचिका पर सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए थी।


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