पश्चिम बंगाल : सरकार ने पशु वध संबंधी नियम जारी किए

feature-top

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंधु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के सख्त प्रवर्तन के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है l अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्देश कलकत्ता उच्च न्यायालय के 6 अगस्त, 2018 के फैसले और 8 जून, 2022 को जारी संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।

इस आदेश के अनुसार, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के बैल, बछड़े, गाय, बछड़े और भैंस जैसे पशुओं का वध प्रतिबंधित है। यदि पशु वृद्ध, घायल या किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, तो ही वध की अनुमति दी जाएगी और वध केवल अधिकृत वधशालाओं में ही किया जा सकेगा।


feature-top