गंगा में मांसाहारी भोजन का अपशिष्ट फेंकना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गंगा नदी में मांसाहारी भोजन का अपशिष्ट फेंकने के आरोपी पांच व्यक्तियों को जमानत दे दी। न्यायालय ने कहा कि ऐसे कृत्य हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। आरोपियों ने खेद व्यक्त किया और भविष्य में ऐसा न करने का वादा किया। यह घटना वाराणसी में एक नाव पर आयोजित इफ्तार पार्टी के दौरान हुई।


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