सुप्रीम कोर्ट : नवी मुंबई एयरपोर्ट के नाम बदलने की याचिका खारिज़

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नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया । CJI सूर्यकांत ने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन सड़कों पर आकर आम जनता के लिए दिक्कतें नहीं पैदा करनी चाहिए। बेंच ने बताया कि एयरपोर्ट का नाम बदलना नीति-निर्माण का मामला है, इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। उन्होंने यह भी कहा कि विरोध करते समय कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रकाशझोत सामाजिक संस्था ने यह याचिका दायर की थी। CJI ने अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने पर मीडिया की आलोचना की और युवाओं के लिए सम्मान जताया।


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