उमर खालिद की अंतरिम ज़मानत याचिका दिल्ली कोर्ट में खारिज

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दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद की मां की देखभाल और चाचा की अंतिम संस्कार रस्मों में शामिल होने की मांग पर अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी। खालिद और अन्य पर 2020 दिल्ली दंगों में साजिश के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि UAPA मामलों में भी ज़मानत नियम है और जेल अपवाद। अदालत ने इस वर्ष के पहले फैसले में त्रुटियों की ओर इशारा किया, लेकिन खालिद की याचिका को स्वीकार नहीं किया गया।


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