दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, GRAP-I के तहत पाबंदियां लागू

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दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता खराब होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-I लागू कर दिया है। 19 मई को दिल्ली का AQI 208 दर्ज किया गया, जो “खराब” श्रेणी में आता है। इसके चलते पूरे NCR में प्रदूषण कम करने के लिए कई पाबंदियां लागू की गई हैं।

 

GRAP-I के तहत निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण अनिवार्य किया गया है, कचरा जलाने पर रोक लगाई गई है और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी। नागरिकों से साफ ईंधन उपयोग और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। उद्देश्य हवा की गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकना है।


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