दिल्ली HC ने AAP का पंजीकरण रद्द करने की जनहित याचिका खारिज करी

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने और उसके नेताओं को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने याचिका को आधारहीन पाया। नेताओं ने शराब नीति मामले की कार्यवाही का बहिष्कार किया था। न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग किसी पार्टी का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता। नेताओं के आचरण के लिए अवमानना ​​की कार्यवाही चल रही है।


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