बंगाल सरकार ने कर्मचारियों को बिना अनुमति मीडिया से जानकारी साझा करने से रोका

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पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों को बिना मंज़ूरी मीडिया के साथ सरकारी जानकारी साझा करने और नीतियों की सार्वजनिक आलोचना करने से रोका है। सर्कुलर में AIS आचार नियम 1968 और राज्य कर्मचारी आचार नियम 1959 को दोहराया गया। कर्मचारियों को निजी मीडिया कार्यक्रम, लेख, प्रसारण या प्रकाशन में भाग लेने के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। यह निर्देश राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, बोर्डों, निगमों, उपक्रमों और शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसका मकसद नियमों की याद दिलाना और सरकारी कामकाज में गोपनीयता बनाए रखना है।


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