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बंगाल सरकार ने कर्मचारियों को बिना अनुमति मीडिया से जानकारी साझा करने से रोका
21 May 2026
, by: Kriti Dwivedi
पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों को बिना मंज़ूरी मीडिया के साथ सरकारी जानकारी साझा करने और नीतियों की सार्वजनिक आलोचना करने से रोका है। सर्कुलर में AIS आचार नियम 1968 और राज्य कर्मचारी आचार नियम 1959 को दोहराया गया। कर्मचारियों को निजी मीडिया कार्यक्रम, लेख, प्रसारण या प्रकाशन में भाग लेने के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। यह निर्देश राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, बोर्डों, निगमों, उपक्रमों और शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसका मकसद नियमों की याद दिलाना और सरकारी कामकाज में गोपनीयता बनाए रखना है।
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