आमचूर को ड्रग्स समझकर जेल भेजा

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जबलपुर उच्च न्यायालय ने ग्वालियर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा उसके बैग में मिले आमचूर पाउडर (सूखे आम का पाउडर) को नशीला पदार्थ समझकर गलत पहचान करने के बाद 57 दिन जेल में बिताने पड़े थे।

यह मामला 2010 का है, जब अजय सिंह दिल्ली जाने वाली फ्लाइट पकड़ने के लिए भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। सुरक्षा जांच के दौरान, जब उनका बैग जांच प्रणाली से गुजरा, तो हवाई अड्डे की स्क्रीनिंग मशीन ने अलर्ट जारी कर दिया।

बैग में मिले पाउडर को संदिग्ध नशीला पदार्थ मानकर अजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया। हवाई अड्डे पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने मशीन के अलर्ट पर भरोसा करते हुए बरामद पदार्थ को प्रतिबंधित दवा मान लिया।


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