आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में नए सिरे से जांच के आदेश

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2024 के आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में साक्ष्य नष्ट करने और घटना को कम करके आंकने के आरोपों की जांच के लिए नए सिरे से जांच का आदेश दिया है। अदालत ने साक्ष्य से छेड़छाड़ के दावों की पुन: जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया।

9 अगस्त, 2024 की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवा प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई थी।

न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) टीम का नेतृत्व करेंगे। अदालत ने कहा कि टीम के अन्य दो सदस्यों का चयन 48 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए।


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