सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों को सहज मृत्यु देने के फैसले पर सफाई नहीं देगा

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले के संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें पहली बार अधिकारियों को उन क्षेत्रों में रेबीज से ग्रसित, लाइलाज बीमारी से ग्रसित और स्पष्ट रूप से खतरनाक आवारा कुत्तों को सहज मृत्यु देने की अनुमति दी गई थी जहां बार-बार हमले होते हैं, जबकि यह माना गया कि पशु कल्याण नियमों की "अनावश्यक रूप से व्यापक" व्याख्या से सार्वजनिक सुरक्षा और मानव जीवन की रक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है।


feature-top