केंद्र सरकार के दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट सहमत

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के प्रतिष्ठित जिमखाना क्लब को खाली करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। क्लब के सदस्यों द्वारा दायर यह याचिका सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंहवी द्वारा न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की पीठ के समक्ष पेश की गई, जिसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिका पर कल सुनवाई करने की सहमति दी।

22 मई को, केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लब को मूल पट्टा विलेख में सार्वजनिक प्रयोजन खंड का हवाला देते हुए, 2, सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ परिसर को 5 जून तक भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) को सौंपने का निर्देश दिया था।


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