सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करी

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य चुनाव आयोग को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग करने का निर्देश देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करने से मना कर दिया।

पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों का आयोजन 26 मई को होना है और मतगणना 29 मई को होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि "अनुचित निर्णय" के कारण न्यायालय चुनाव नहीं रोकेगा।


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