सर्वोच्च न्यायालय का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत आरोपों से जुड़े मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अग्रिम ज़मानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में दखल देने से मना कर दिया है। हाई कोर्ट ने पहले स्वामी और उनके शिष्य को ज़मानत दी थी। दोनों पक्षों को जांच में सहयोग करने और मीडिया में बयान देने से बचने का निर्देश दिया गया था। 


feature-top