सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा से पहले पुनर्परीक्षा प्रारूप में बदलाव करने से इनकार किया

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को मौजूदा पेन-एंड-पेपर प्रारूप के बजाय कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के माध्यम से नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया, क्योंकि एजेंसी पहले से ही हाल ही में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के नतीजों से जूझ रही है, ऐसे समय में परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ शामिल हैं।


feature-top