अदालत के आंशिक कार्य दिवसों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बहस करने की अनुमति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि 12 जुलाई तक अदालत के आंशिक कामकाज के दिनों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मामलों का उल्लेख करने या उन पर बहस करने की अनुमति नहीं होगी। इस कदम का उद्देश्य युवा वकीलों को अपनी दलीलें पेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जस्टिस विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिम्हा और संजय करोल की बेंचों ने इस नीति को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि केवल कनिष्ठ वकीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद अधिवक्ताओं को ही बहस करने की अनुमति होगी।


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