सुप्रीम कोर्ट: नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नशीले पदार्थों का धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, शील नागू और वी मोहना की पीठ ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 के तहत दर्ज एक मामले में जून 2022 में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायपत्र खारिज करते हुए न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, "नशीले पदार्थों का धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं।"


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